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डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: दो को उम्रकैद, तीन आरोपी हुए बरी

रिपोर्ट- सचिन एलिंजे महाराष्ट्र संवाददाता
दिनांक: 10/05/2024

डॉ .नरेंद्र दाभोलकर केस का फैसला आज सुनाया गया. 11 साल बाद मामले का नतीजा घोषित होने पर राज्य के साथ-साथ देश का भी ध्यान इस ओर गया. डॉ। डॉ. नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में पुणे सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पांच में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे को कोर्ट ने दोषी पाया. सीबीआई कोर्ट डाॅ. वीरेंद्र तावड़े, वकील संजीव पुनहालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया। इस नतीजे से कई सवाल उठने की संभावना है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने डाॅ. वीरेंद्र तावड़े, वकील संजीव पैनलेकर और विक्रम भावे सबूतों के अभाव को बरी कर दिया गया. इस मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं कर पाने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया. साथ ही कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि पुनालेकर और भावे के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं. यह साबित हो गया कि शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे ने दाभोलकर की हत्या की। इसलिए दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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